विज्ञापन और प्रायोजन नीति
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नियम
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- विज्ञापन भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) की संहिता के मुताबिक होने चाहिए।
- रियल एस्टेट विज्ञापन सिर्फ़ RERA में पंजीकृत प्रोजेक्ट के, पंजीकरण संख्या के साथ।
- वित्तीय उत्पादों (लोन, बीमा, निवेश) के विज्ञापन संबंधित नियामक की शर्तों के अनुरूप होने चाहिए।
- राजनीतिक दलों के विज्ञापन, जुआ/सट्टा, अवैध या भ्रामक दावों वाले विज्ञापन नहीं लिए जाते।
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