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स्टांप ड्यूटी कैलकुलेटर उत्तर प्रदेश — लखनऊ SCR में रजिस्ट्री का ख़र्च

सौदे की रक़म और सर्किल रेट से निकला मूल्य डालें — रजिस्ट्री पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस का अनुमान तुरंत दिखेगा।

जानकारी जांची गई:

बैनामे में लिखी जाने वाली रक़म
दोनों में जो ज़्यादा हो, उसी पर ड्यूटी लगती है
खरीदार

यह अनुमान है, अंतिम रक़म नहीं। रजिस्ट्री से पहले IGRS UP के आधिकारिक स्टांप-निबंधन शुल्क कैलकुलेटर या अपने उप-निबंधक कार्यालय से ज़रूर मिलान करें। ज़मीन के प्रकार (कृषि, आवासीय, व्यावसायिक), सड़क से दूरी, निर्माण और दस्तावेज़ के प्रकार से असली रक़म बदल सकती है।

यह कैलकुलेटर किन नियमों पर चलता है

नियम जो हमने लिया है स्थिति
स्टांप ड्यूटी किस पर सौदे की रक़म और सर्किल रेट से निकले मूल्य में से जो ज़्यादा हो सामान्य नियम
बिक्री विलेख (बैनामा) पर स्टांप ड्यूटी 7% बैंकों और प्रमुख वित्तीय पोर्टलों में एक जैसी; अंतिम पुष्टि IGRS से करें
रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1% फ़रवरी 2020 से 1%1
महिला खरीदार 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर 1% छूट (पहले यह सीमा 10 लाख थी, अधिकतम छूट 10,000 रुपये) प्रदेश कैबिनेट ने जुलाई 2025 में मंज़ूरी दी2

महिला छूट पर एक बात: कैबिनेट की मंज़ूरी की खबरों में यह साफ़ नहीं है कि 1 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति पर पहले 1 करोड़ तक छूट मिलेगी या बिल्कुल नहीं। यह कैलकुलेटर 1 करोड़ से ज़्यादा पर छूट नहीं जोड़ता। आधिकारिक नियम साफ़ होते ही हम इसे अपडेट करेंगे।

रजिस्ट्री के समय और क्या ध्यान रखें

  • स्टांप ड्यूटी ई-स्टांप से जमा होती है; रसीद संभालकर रखें।
  • ज़मीन या मकान का सर्किल रेट जिले के कलेक्टर की सूची में देखें — हर इलाके, सड़क और ज़मीन के प्रकार के लिए दर अलग होती है।
  • नई सोसाइटी या प्रोजेक्ट में फ़्लैट/प्लॉट हो तो उसका RERA पंजीकरण पहले जांचें।
  • स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस के अलावा कुछ छोटे शुल्क (जैसे दस्तावेज़ की कॉपी) भी लग सकते हैं।

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