SCR गाइड

लैंड पूलिंग क्या है: ज़मीन अधिग्रहण से फ़र्क और UP/LDA में स्थिति

लैंड पूलिंग में ज़मीन-मालिक अपनी ज़मीन एक साथ प्राधिकरण को देते हैं, और सड़क-सुविधाएं बनने के बाद उन्हें विकसित प्लॉट वापस मिलते हैं। UP आवास विभाग की वेबसाइट पर लैंड पूलिंग स्कीम को अभी ‘जल्द शुरू होने वाली’ बताया गया है।

जानकारी जांची गई:

लैंड पूलिंग में किसी इलाके के कई ज़मीन-मालिक अपनी ज़मीन एक साथ प्राधिकरण को सौंपते हैं। प्राधिकरण उस पूरे टुकड़े की प्लानिंग करता है, सड़क, नाली, पार्क जैसी सुविधाओं के लिए ज़मीन निकालता है, और बचे हिस्से में बने विकसित प्लॉट मालिकों को लौटाता है। UP आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर लैंड पूलिंग स्कीम को अभी "जल्द शुरू होने वाली" बताया गया है।1

UP आवास विभाग क्या कहता है

विभाग की वेबसाइट पर लैंड पूलिंग स्कीम का जो ढांचा लिखा है, उसकी मुख्य बातें ये हैं:1

  • स्कीम के लिए ज़रूरी ज़मीन सभी देनदारियों से मुक्त होकर प्राधिकरण के नाम हो जाएगी।
  • प्राधिकरण अंतिम (विकसित) प्लॉट का कब्ज़ा उन मालिकों को देगा, जिन्हें स्कीम में वे आवंटित होंगे।
  • स्कीम के मामलों के लिए एक स्थायी ट्रिब्यूनल बनेगा।

वेबसाइट पर इसकी कोई तारीख़, शासनादेश संख्या या पूरी नीति का दस्तावेज़ नहीं दिया गया है। मालिक को कितने प्रतिशत ज़मीन वापस मिलेगी, यह भी वहां दर्ज नहीं। जब तक नीति का अधिसूचित पाठ सामने न आए, किसी एजेंट या बिल्डर के बताए "लैंड पूलिंग के हिस्से" पर भरोसा न करें।

अधिग्रहण बनाम लैंड पूलिंग

बात भूमि अधिग्रहण (2013 का कानून) लैंड पूलिंग
ज़मीन का क्या होता है सरकार या प्राधिकरण ले लेता है प्राधिकरण के नाम होती है, फिर विकसित प्लॉट मालिक को लौटता है
मालिक को क्या मिलता है मुआवज़ा और पुनर्वास के लाभ विकसित प्लॉट
शुरुआती क़दम सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) की अधिसूचना UP में अधिसूचित प्रक्रिया अभी सामने नहीं
विवाद कहां सुलझेगा 2013 के कानून में तय मंच विभाग के मुताबिक़ एक स्थायी ट्रिब्यूनल

अधिग्रहण की शुरुआत कैसी होती है, इसका ताज़ा उदाहरण लखनऊ का है। 17 मार्च 2026 को LDA ने प्रस्तावित IT सिटी आवासीय योजना के लिए कई गांवों की करीब 1,696.78 एकड़ ज़मीन पर 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 4 के तहत सामाजिक प्रभाव आकलन की प्रारंभिक अधिसूचना जारी की।2 20 अक्टूबर 2026 को LDA की वेबसाइट पर लैंड पूलिंग का कोई अलग पेज या सूचना नहीं मिली।23

SCR कानून में ज़मीन का इंतज़ाम

SCR का कानून (2024) "लैंड पूलिंग" शब्द इस्तेमाल नहीं करता। ज़मीन के बारे में इसके मुख्य प्रावधान ये हैं:4

  • धारा 30: विकास प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत, प्राधिकरण के अनुरोध पर ली जा सकती है।
  • धारा 31: प्राधिकरण एक लैंड बैंक चलाएगा।
  • धारा 32: रीजन के भीतर की सरकारी ज़मीन प्राधिकरण को दी जा सकती है।
  • धारा 33: प्राधिकरण ज़मीन बेच, लीज़ पर दे या दूसरी तरह ट्रांसफ़र कर सकता है।

यानी अभी SCR में बड़े प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन जुटाने का कानूनी रास्ता अधिग्रहण और सरकारी ज़मीन है। SCR का रीजनल प्लान आने के बाद साफ़ होगा कि किन इलाकों में बड़े प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं।

मिलते-जुलते दो औज़ार: कम्पेन्सेटरी FAR और TDR

लैंड पूलिंग से अलग, UP के नियमों में दो ऐसे औज़ार पहले से हैं, जिनमें ज़मीन देने के बदले मालिक को कुछ मिलता है:

  • कम्पेन्सेटरी FAR: 2025 के मॉडल बायलॉज़ के मुताबिक़ अगर मालिक अपने प्लॉट का हिस्सा सड़क, जनसुविधा, ग्रीन बेल्ट या पार्क के लिए देता है, तो उसे उस ज़मीन के दोगुने क्षेत्रफल के बराबर अतिरिक्त FAR मिलता है। यह FAR ट्रांसफ़र नहीं हो सकता।5 FAR क्या है, यह FAR और ग्राउंड कवरेज पेज पर है।
  • TDR (ट्रांसफ़रेबल डेवलपमेंट राइट्स): विकास प्राधिकरणों के लिए TDR बायलॉज़ 23 अगस्त 2022 से दर्ज हैं।6

आपके लिए इसका मतलब

  • किसान और ज़मीन-मालिक: अगर कोई कहे कि "आपकी ज़मीन लैंड पूलिंग में जाएगी", तो उससे अधिसूचना की कॉपी मांगें। प्राधिकरण की वेबसाइट और जिला प्रशासन से पुष्टि करें।
  • अधिग्रहण की सूचना आए तो: सामाजिक प्रभाव आकलन के दौरान आपत्ति और सुझाव देने का मौक़ा होता है। सूचना की तारीख़ और समय-सीमा नोट करें।
  • ख़रीदार: "पूलिंग वाली ज़मीन" के नाम पर प्लॉट न ख़रीदें, जब तक प्राधिकरण का आवंटन पत्र न हो। ज़मीन का मास्टर प्लान में उपयोग भी जांचें।
  • नाप समझें: गांव की ज़मीन बीघा-बिस्वा में होती है। उसे वर्ग मीटर या एकड़ में बदलने के लिए एरिया कन्वर्टर देखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

लैंड पूलिंग और ज़मीन अधिग्रहण में क्या फ़र्क है?
अधिग्रहण में सरकार ज़मीन ले लेती है और मालिक को मुआवज़ा मिलता है। लैंड पूलिंग में मालिक ज़मीन प्राधिकरण को देता है, और विकास के बाद उसे विकसित प्लॉट वापस मिलता है। यानी ज़मीन से रिश्ता पूरी तरह ख़त्म नहीं होता।
क्या लखनऊ में LDA लैंड पूलिंग से योजनाएं ला रहा है?
20 अक्टूबर 2026 को LDA की वेबसाइट पर लैंड पूलिंग का कोई अलग पेज या सूचना नहीं मिली। मार्च 2026 में IT सिटी योजना के लिए LDA ने 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत सामाजिक प्रभाव आकलन की प्रारंभिक अधिसूचना जारी की।
SCR में ज़मीन कैसे ली जाएगी?
SCR कानून, 2024 की धारा 30 के मुताबिक़ प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी ज़मीन 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत ली जा सकती है। कानून में प्राधिकरण के लैंड बैंक और सरकारी ज़मीन उसे देने के प्रावधान भी हैं।
सड़क चौड़ी करने के लिए ज़मीन देने पर क्या मिलता है?
2025 के मॉडल बायलॉज़ में सड़क, ग्रीन बेल्ट, पार्क या जनसुविधा के लिए ज़मीन देने वाले मालिक को उस ज़मीन के दोगुने के बराबर ‘कम्पेन्सेटरी FAR’ मिलता है। यह FAR किसी और को बेचा या ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता।